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ऑपरेशन कन्विक्शन: बलिया पुलिस की कड़ी मेहनत से एक और अपराधी को मिली सजा

 ऑपरेशन कन्विक्शन: बलिया पुलिस की कड़ी मेहनत से एक और अपराधी को मिली सजा

मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी से धारा 379, 411 IPC के तहत दोषी करार


बलिया, उत्तर प्रदेश:उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बलिया पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की कड़ी मेहनत और प्रभावी पैरवी के चलते एक अभियुक्त को धारा 379 (चोरी) और 411 (चोरी की माल की रखवाली) के तहत दोषी करार दिया गया है।  

विस्तार से जाने मामले की पृष्ठभूमि:  

यह मामला थाना जीआरपी बलिया में दर्ज मुकदमा संख्या 08/2024 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त इसराइजल उर्फ रिंकू, पुत्र मुख्तार उर्फ जिऊ, निवासी ग्राम राजेंद्रनगर, थाना कोतवाली, जनपद बलिया, को आरोपी बनाया गया था। अभियुक्त पर चोरी और चोरी की माल की रखवाली का आरोप था।  

कैसे पूरी हुई न्यायिक प्रक्रिया:

21 फरवरी, 2025 को माननीय न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बलिया ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे 100 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई। साथ ही, अभियुक्त को जेल में बिताए गए समय को सजा के रूप में गिना गया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य: 

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को त्वरित न्याय दिलाना और अपराध दर में कमी लाना है। इसके तहत पुलिस अधिकारी मामलों की निगरानी और अभियोजन प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। बलिया पुलिस की यह सफलता इस अभियान की प्रभावशीलता को उजागर करती है।  

इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का बयान जारी:

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यह हमारी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए और न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हम और भी मामलों में सफलता हासिल करेंगे।

इस तरह के अभियानों से न केवल अपराधियों में भय पैदा होता है, बल्कि आम जनता का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ता है। बलिया पुलिस की यह सफलता अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल है, जो दर्शाती है कि सही निगरानी और प्रभावी अभियोजन से अपराधों पर काबू पाया जा सकता है।  

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बलिया पुलिस की यह सफलता एक बार फिर साबित करती है कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। इस मामले में न्यायालय का निर्णय न केवल न्यायिक प्रक्रिया की ताकत को दर्शाता है, बल्कि पुलिस की कड़ी मेहनत को भी रेखांकित करता है। 


Ballia : दिनांक- 21.02.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना जीआरपी बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 08/2024  धारा-379, 411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त  *इसराइजल उर्फ रिंकू पुत्र मुख्तार उर्फ जिऊ  निवासी  ग्राम राजेन्द्रनगर  थाना कोतवाली जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलिया द्वारा- 

*धारा 379, 411  भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा ।*

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